
शादी अनुदान उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलायी गयी एक योजना है जिसके तहत सरकार द्वारा आर्थिक रूप से कमज़ोर परिवारों को बेटी के विवाह हेतु ₹20,000 का अनुदान दिया जाता है।
5 दिसम्बर 2016 को उत्तरप्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी ने (सामान्य, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक वर्ग) के परिवारों की बेटियों की शादी में सहयोग करने हेतु शादी अनुदान योजना (Shadi Anudan Yojana) की शुरुआत की। इस योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को लाभ पहुँचाना है। इस योजना के लिए उत्तरप्रदेश सरकार ने वित्तीय वर्ष 2016-2017 में 400 करोड़ रुपयों का वित्तीय प्रावधान किया है, जिसके अंतर्गत प्रत्येक विवाह के लिए अनुदान राशि 20000 की गई थी।
यह योजना पूरी तरह इंटरनेट से जुड़ी हुई है तथा आवेदक आवेदन करने के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकता है। शादी अनुदान योजना के अन्तर्गत सहयोग राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में जमा कर दी जाती है। इस योजना के अन्तर्गत प्रदेश के 2 लाख गरीब परिवारों को सम्मिलित करने का लक्ष्य रखा गया है।
आज हम जानेंगे की आवेदक किस प्रकार शादी अनुदान योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकता है, उसे आवेदन करने के लिए कौन-कौन से महत्वपूर्ण दस्तावेज़ चाहिए, तथा वह इस योजना के लिए पात्रता रखता भी है या नहीं इत्यादि।
शादी अनुदान योजना के लिए पात्रता (Eligibility criteria for Shadi Anudan Yojana):
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सर्वप्रथम आवेदक उत्तरप्रदेश का निवासी होना चाहिए।
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शादी अनुदान पात्रता की श्रेणी में शहरी क्षेत्र से वे परिवार आते हैं जिनकी अधिकतम वार्षिक आय ₹56,400 है, एवं ग्रामीण क्षेत्र से वे परिवार आते हैं जिनकी अधिकतम वार्षिक आय ₹46,080 है।
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एक परिवार अधिकतम 2 पुत्रियों के लिए आवेदन कर सकता है।
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आवेदन करते समय पुत्री की आयु 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।
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आवेदन केवल शादी की तिथि से 90 दिन पहले अथवा 90 दिन बाद तक ही मान्य होगा।
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इस योजना में विधवा एवं विकलांग पेंशन लाभार्थियों को वरीयता प्रदान की जाती है।
शादी अनुदान योजना के अंतर्गत महत्वपूर्ण दस्तावेज़ (documents):
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फोटो तथा हस्ताक्षर की JPEG File (Size – 20 KB से ज्यादा नहीं)
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पहचान पत्र की PDF File (Size – 40 KB से ज्यादा नहीं)
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बैंक पासबूक की PDF File (Size – 40 KB से ज्यादा नहीं)
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आय प्रमाण-पत्र की PDF File (Size – 40 KB से ज्यादा नहीं)
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जाती प्रमाण-पत्र की PDF File (Size – 40 KB से ज्यादा नहीं)
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शादी प्रमाण-पत्र की PDF File (Size – 40 KB से ज्यादा नहीं)।
यदि आप शादी के बाद अप्लाई करते हैं:
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पुत्री की आयु से सम्बन्धित प्रमाण पत्र या शैक्षणिक रिकॉर्ड जिसमें जन्म तिथि अंकित हो
परिवार का रजिस्टर्ड प्रमाण पत्र जैसे राशन कार्ड
पुत्री के आयु प्रमाण पत्र में परिवार रजिस्टर की नक़ल/ शिक्षा संबंधित प्रमाण पत्र/मतदाता पहचान पत्र/ आधार कार्ड की फ़ोटो कॉपी एवं चिकित्साधिकारी द्वारा घोषित प्रमाण पत्र मान्य है।
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इस योजना में वृद्धावस्था पेंशन, समाजवादी पेंशन, विकलांग पेंशन एवं विधवा पेंशन लाभार्थियों हेतु आय प्रमाण पत्र की आवश्यकता नही होती है। इन योजना के लाभार्थियों को अपना रजिस्टर नम्बर भरना अनिवार्य होता है।
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यदि आवेदक बी॰पी॰एल॰ कार्ड धारक है तो बी॰पी॰एल॰ कार्ड की फ़ोटो कॉपी
यदि आवेदक विकलांग है तो उसे विकलांगता प्रमाण पत्र अपलोड़ करना होगा
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यदि आवेदक के पति (पुत्री के पिता) की मृत्यु हो चुकी है तो इस स्थिति में आवेदक के पति का मृत्यु प्रमाण पत्र लगेगा।
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उपरोक्त आयु प्रमाण पत्र उपलब्ध न होने की दिशा में पुत्री की आयु का सत्यापन नीचे दिए गये प्रारूप में ग्राम पंचायत अधिकारी/ खंड विकास अधिकारी से करा कर संलग्न करें।
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पुत्री की आयु का प्रमाण पत्र न होने की दिशा में उपरोक्त दी गई सूचना शादी अनुदान की आधिकारिक वेबसाइट पर केवल (सामान्य, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग) के लिए है। यदि आप अन्य पिछड़ा वर्ग या अल्पसंख्यक वर्ग से आते हैं तो अपने वर्ग के कल्याण अधिकारी विभाग में जाकर इस विषय में अधिक सूचना प्राप्त करें।
आवेदन पत्र भरने हेतु (सामान्य, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग) के लिए महत्वपूर्ण दिशा निर्देश:
सबसे पहले आप www.shadianudan.upsdc.gov.in की वेबसाइट खोलें। अब आपके सामने विवाह हेतु अनुदान का वेबपेज खुल जाएगा, जिसके अंतर्गत आप आवेदन का पंजीकरण करने के लिए अपने वर्ग पर क्लिक करें।
सभी एंट्रीज़ अंग्रेज़ी भाषा में भरी जाएगी।
आश्रित लाभार्थी का फ़ोटो तथा हस्ताक्षर/ अँगूठे का निशान केवल jpeg file में ही होना चाहिए, वो भी 20KB से ज़्यादा की नहीं।
आवेदन पत्र को नियमानुसार भर कर, उसे सबमिट करें, एवं प्राप्त प्रिंट की कॉपी के साथ सभी प्रमाणित दस्तावेज़ की फ़ोटो कॉपी लगा कर 30 दिनों के अंदर ज़िला समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय में जमा करा कर रसीद प्राप्त करें।
आवेदक द्वारा केवल राष्ट्रीयकृत बैंक के खाते ही मान्य होंगे, किसी भी ज़िला सहकारी बैंक का खाता PFMS (सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली) पोर्टल पर स्वीकृत नही किया जाएगा, यदि आवेदक द्वारा ज़िला सहकारी बैंक के खाते इस योजना में दिए जाते है तो ऐसे आवेदक को ज़िला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा अस्वीकृत कर दिया जाएगा।
आवेदन पत्र भरने हेतु (अन्य पिछड़ा वर्ग) के लिए महत्वपूर्ण दिशा निर्देश:
सबसे पहले आप www.shadianudan.upsdc.gov.in की वेबसाइट खोलें।
आपके सामने विवाह हेतु अनुदान का वेबपेज खुल जाएगा, जिसके अंतर्गत आप आवेदन का पंजीकरण करने के लिए अपने वर्ग पर क्लिक करें।
सभी एंट्रीज़ अंग्रेज़ी भाषा में भरी जाएगी।
आश्रित लाभार्थी का फ़ोटो तथा हस्ताक्षर/ अँगूठे का निशान केवल jpeg file में ही होना चाहिए, वो भी 20KB से ज़्यादा की नहीं।
आवेदन पत्र को नियमानुसार भर कर, उसे सबमिट करें, एवं प्राप्त प्रिंट की कॉपी के साथ सभी प्रमाणित दस्तावेज़ की फ़ोटो कॉपी लगा कर 30 दिनों के अंदर जनपद के ज़िला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी कार्यालय में जमा करा कर रसीद प्राप्त करना अनिवार्य है।
आवेदक द्वारा केवल राष्ट्रीयकृत बैंक के खाते ही मान्य होंगे, किसी भी ज़िला सहकारी बैंक का खाता पी॰एफ़॰एम॰एस॰(सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली) पोर्टल पर स्वीकृत नहीं किया जाएगा, यदि आवेदक द्वारा ज़िला सहकारी बैंक के खाते इस योजना में दिए जाते हैं तो ऐसे आवेदक को ज़िला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी द्वारा अस्वीकृत कर दिया जाएगा।
आवेदक को तहसील द्वारा ऑनलाइन निर्गत जाति/ आय प्रमाण पत्र का रजिस्ट्रेशन नम्बर ऑनलाइन आवेदन पत्र में अंकित करना होगा।
शादी अनुदान हेतु पहले आओ पहले पाओ सिद्धांत के अनुसार, बजट की तय सीमा तक ही आवेदन पत्रों पर नियमानुसार अनुदान राशि का भुगतान किया जाएगा।
वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद पिछले वर्ष की कोई भी माँग अगले वित्तीय वर्ष में आगे नही रखी जाएगी।
आवेदन पत्र भरने हेतु (अल्पसंख्यक वर्ग) के लिए महत्वपूर्ण दिशा निर्देश:
इस आवेदन पत्र द्वारा अल्पसंख्यक समुदाय (सभी मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी एवं जैन धर्म) के गरीब परिवार अपनी पुत्रियों की शादी हेतु अनुदान राशि योजना के अंतर्गत आवेदन कर सकते हैं।
सबसे पहले आप www.shadianudan.upsdc.gov.in की वेबसाइट खोलें।
आपके सामने विवाह हेतु अनुदान का वेबपेज खुल जाएगा, जिसके अंतर्गत आप आवेदन का पंजीकरण करने के लिए अपने वर्ग पर क्लिक करें।
आश्रित लाभार्थी का फ़ोटो तथा हस्ताक्षर/ अँगूठे का निशान केवल jpeg file में ही होना चाहिए, वो भी 20kb से ज़्यादा की नहीं।
आवेदन पत्र को नियमानुसार भर कर उसे सबमिट करें एवं प्राप्त प्रिंट की कॉपी के साथ सभी प्रमाणित दस्तावेज़ की फ़ोटो कॉपी लगा कर 30 दिनों के अंदर ज़िला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी कार्यालय में जमा करा कर रसीद प्राप्त करें।
आवेदक द्वारा केवल राष्ट्रीयकृत बैंक के खाते ही मान्य होंगे, किसी भी ज़िला सहकारी बैंक का खाता पी॰एफ़॰एम॰एस॰(सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली) पोर्टल पर स्वीकृत नही किया जाएगा, यदि आवेदक द्वारा ज़िला सहकारी बैंक के खाते इस योजना में दिए जाते है तो ऐसे आवेदक को ज़िला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी द्वारा अस्वीकृत कर दिया जाएगा।
यहाँ आपको अपनी पुत्रियों की शादी में सरकार द्वारा चलाई जा रही सभी कल्याणकारी योजनाओं से संबंधित सारी जानकारियाँ विस्तार पूर्वक प्राप्त होगी।
शादी अनुदान योजना के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर किस प्रकार करें आवेदन:
सबसे पहले आप www.shadianudan.upsdc.gov.in की वेबसाइट खोलें।
अब आपको नया पंजीकरण के विकल्प को अपनी पात्रता के अनुसार चुनना होगा।
अब आपके सामने आपके वर्ग के अनुसार एक Form खुल जाएगा, जहाँ आपको अपना विवरण सभी एंट्रीज़ में उपरोक्त नियमानुसार भरना होगा।
इसके बाद आपको अपनी पुत्री के विवाह का विवरण भरना होगा।
अब आपको अपनी वार्षिक आय का विवरण देना होगा, साथ ही साथ बैंक से संबंधित जानकारी भी FORM में भरी जाएगी। यदि आवेदक वृद्धावस्था पेंशन, विकलांग पेंशन, विधवा पेंशन और समाजवादी पेंशन का लाभ उठा रहा है तो आवेदक के लिए यह प्रविष्टि भरना आवश्यक नहीं है।
एक बार आप फिर से भरे हुए शादी अनुदान फॉर्म को जाँच लें।
अब आप SAVE बटन पर क्लिक करें।
इस प्रकार आपका शादी अनुदान Form जमा हो जाएगा।
अब आपको अपने आवेदन की एक प्रिंट कॉपी निकालनी होगी, इसके लिए आपको आवेदन पत्र प्रिंट चुनना होगा जहाँ आपको अपना रजिस्ट्रेशन नम्बर लिखना होगा।
रजिस्ट्रेशन नम्बर लिखने के बाद आपको SUBMIT बटन पर क्लिक करना होगा।
अब आप अपने आवेदन की PRINT निकाल सकते हैं।
अब आपको इस आवेदन की प्रिंट कॉपी के साथ उपरोक्त दी गई जानकारी के अनुरूप अपने वर्ग के ज़िला कल्याण अधिकारी कार्यालय में जमा करवाकर रसीद प्राप्त करें।
विवाह अनुदान आवेदन पत्र का स्टेटस चेक कैसे करें
अपने आवेदन पत्र की स्थिति जानने के लिए आपको आवेदन पत्र की स्थिति बटन पर क्लिक करना होगा।
अब आपको अपने ज़िले का चयन कर अपना रजिस्ट्रेशन नम्बर लिखना होगा।
इसके बाद आपको SEARCH बटन पर क्लिक करना होगा।
शादी अनुदान योजना के लिए वर्ग के अनुसार सम्पर्क सूत्र (Shadi Anudan Helpline):
वर्ग सामान्य, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़ा अल्पसंख्यक
टोल फ्री 18004190001 18001805131 –
उप निदेशक – 0522-2288861 0522-2286199
शादी अनुदान योजना से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण सवालों के जवाब:
सवाल:
शादी अनुदान योजना में आवेदन कौन कर सकता है?
जवाब:
उत्तरप्रदेश के ग़रीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले सभी समुदाय के लोग इस योजना के लिए पात्रता रखते हैं।
सवाल:
शादी अनुदान योजना के अंतर्गत पैसा मिलने से पूर्व सरकार द्वारा क्या-क्या जाँच की जाती है?
जवाब:
शादी अनुदान योजना के अंतर्गत अनुदान राशि मिलने से पूर्व सरकार सर्वप्रथम यह सुनिश्चित करती है कि आवेदक उत्तरप्रदेश का निवासी है या नहीं। आवेदक अगर शहरी क्षेत्र से आता है तो उसकी वार्षिक आय ₹56400 होनी चाहिए, एवं ग्रामीण क्षेत्र का है तो वार्षिक आय ₹46080 होना आवश्यक है। सरकार यह भी सुनिश्चित करती है कि आवेदक की पुत्री की आयु 18 वर्ष से कम नहीं हो।
सवाल:
शादी अनुदान योजना का लाभ उठाने के लिए योजना के अंतर्गत शादी की तिथि से कितने दिन पहले या बाद में आवेदन कर सकते हैं?
जवाब:
आवेदन केवल शादी की तिथि से 90 दिन पहले अथवा 90 दिन बाद तक ही मान्य होगा।
सवाल:
यदि शादी अनुदान का पैसा न आए तो क्या करें या किससे मिलें ?:
जवाब:
यदि इस योजना के अंतर्गत आवेदको को अभी तक लाभ प्राप्त नहीं हुआ है तो सभी सत्यापित दस्तावेज़ों के साथ, अपने वर्ग के ज़िला कल्याण अधिकारी कार्यालय में संपर्क करें।